*वाहन, ट्रक, लोडिंग वाहन, एवं अन्य वाहनों में चालक-परिचालक सहित अधिकतम पाँच व्यक्ति ही बैठ सकेंगे व सोशल डिस्टेसिंग का नियमानुसार पालन करेंगे*
*भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, मोटर व्हीकल एक्ट एवं अन्य अधिनियमों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी*
*कोई व्यक्ति, वाहन मालिक, वाहन चालक-परिचालक आदेश का पालन नहीं करेगा दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी*
मंदसौर 9 अप्रैल 2020/ भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस बीमारी के प्रसार को रोकने एवं बचाव संबंधी आवश्यक कार्यवाही हेतु दिनांक 14/04/2020 तक टोटल "लॉक-डाउन" घोषित किया गया है । इसी क्रम में अत्यावश्यक सामग्री लाने-ले जाने वाले वाहन, ट्रक, लोडिंग-वाहन, फल एवं साग-सब्जी आदि का परिवहन करने वाले वाहनों में यात्री/ सवारियों ढोने की शिकायत प्राप्त हो रही है, उक्त वाहनों में यात्री/ सवारियों ढोने से सोशल डिस्टेसिंग का पालन किया जाना संभव नहीं होगा जिससे कि कोरोना वायरस फेलने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।
अत: उक्त को दृष्टिगगत रखते हुवे यह आदेशित किया जाता है कि वाहन, ट्रक, लोडिंग वाहन, एवं अन्य वाहनों में चालक-परिचालक सहित अधिकतम पाँच व्यक्ति ही बैठ सकेंगे तथा सोशल डिस्टेसिंग का नियमानुसार पालन करेंगे । एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर / पेट्रोलियम/केरोसिन का परिवहन एवं डिलीवरी करने वाले वाहनों में भी चालक-परिचालक सहित अधिकतम पाँच व्यक्ति की बैठ सकेंगे तथा सोशल डिस्टेसिंग का नियमानुसार पालन करेंगे। इसके लिए साबुन एवं सैनिटाइजर साख रखेंगे । जो कोई व्यक्ति, वाहन मालिक, वाहन चालक-परिचालक उक्त आदेशों का पालन नहीं करेगा एवं आदेश का उल्लंघन करेगा उस व्यक्ति अथवा व्यक्तियों/वाहन मालिक, वाहन चालक-परिचालक उक्तानुसार वाहनों में सफर करने वाले व्यक्ति अपने मुँह पर मॉस्क लगाकर रखेंगे, हाथ धोने के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, मोटर व्हीकल एक्ट एवं अन्य अधिनियमों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी तथा वाहनों के परमिट एवं चालक-परिचालक के लायसेंस निरस्त करने के संबंध में कार्यवाही की जावेगी ।
यह आदेश सर्वसाधारण को संबोधित है और चूंकि इसकी तमिली प्रत्येक व्यक्ति पर सम्यकरूपण नहीं है, अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के तहत यह एक पक्षीय कार्रवाई के रूप में पारित किया जाता है । इस आदेश की सूचना सर्वसाधारण जनता/ वाहन मालिक चालक परिचालकों को समाचार पत्रो/ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या अन्य माध्यमों से से की जाए और सहगोचर सार्वजनिक स्थलों पर आदेश की प्रति चस्पा की जाए।