गोल चौराहा क्षेत्र की एक युवती कोरोना वायरस से संक्रमित,नपा क्षेत्र में कर्फ्यू घोषित।
*कलेक्टर व जिलादण्डाधिकारी ने रामटेकरी मंदसौर के चयनित क्षेत्र को कंटेन्मेन्ट एरिया किया घोषित*
*कांटेनमेन्ट एरिया में सोश्यल गेदरिंग एवं वाहन का आवागमन पूर्णत: प्रतिबधित*
मंदसौर 11 अप्रैल 20/ जिला मंदसौर की तहसील मंदसौर के गोल चौराहा क्षेत्र का एक व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, मंदसौर मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 711) एवं 71(2) में निहित शक्तियों का उपयोग कर निम्नानुसार आदेश पारित किया जाता है। संक्रमित व्यक्ति के First contact के क्षेत्र रामटेकरी मंदसौर के चयनित क्षेत्र को कंटेन्मेन्ट एरिया घोषित किया जाता है। उक्त समस्त कांटेनमेन्ट एरिया में सोश्यल गेदरिंग एवं वाहन का आवागमन पूर्णत: प्रतिबधित रहेगा। उक्त क्षेत्रों में संपूर्ण लॉकडाउन तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है एवं रहवासी सभी व्यक्तियों को आगामी आदेश तक अपने घर से बाहर न निकलने एवं Home Quarantine रहने हेतु आदेशित किया जाता है। उल्लंघन करने वाले पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 187/188/269/270/271 के तहत कार्रवाई की जावेगी। किसी रोजमर्रा की चीज़ एवं आवश्यक वस्तुओ के लिए आपके क्षेत्र राम टेकरी के वार्ड क्रमांक 22 के सेल्समेन श्री विरेन्द्र शर्मा -9869240111 एवं बार्ड क्रमांक 37 के सेल्समेन श्री मनोज सोनी - 9775767143 से संपर्क कर मंगवाई जावेगी।
आपातकालीन स्थिती में अथवा किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या होने पर तत्काल जिले के कंट्रोल रूम नंबर 07422-255033, 07422-255596, 07422-255203 पर संपर्क करें। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।